पल्स की जमीन पर रिसीवर नियुक्त कर, विक्रय किए जानें के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन..
पल्स की जमीन पर रिसीवर नियुक्त कर, विक्रय की जावे
पल्स इन्डिया लि.के ख़िलाफ़ बड्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर, भुगतान दिलाया जावे
चर्चित समाचार एजेंसी।
शिवपुरी समाचार 31अगस्त /पीड़ित निवेशक मुकेश धाकड़ ने पी ए सी एल इन्डिया लिमिटेड के विरुद्ध भारत सरकार का कानून अविनियामित निच्छेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019(BUDS ACT 2019) व अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर उसकी जमा राशि 54,000/- रुपए व्याज सहित दिलाए जाने व पल्स की जमीनों पर रिसीवर नियुक्त कर विक्रय कराने की मांग करी है
जमाकर्ता मुकेश धाकड़ के अनुसार उसने पी ए सी एल इन्डिया लिमिटेड की झांसी तिराहा स्थित शिवपुरी ब्रांच पर साढ़े पांच साल के लिए पोलसी ली थी/ जिसका सीरियल नंबर 8880116 है/जिसमें 66 माह तक कुल 1,98,000/- रूपए जमा करने थे / जिसके बाद रुपए 2,72,800/- मिलना थे /दि.25/3/13 से दि.21/8/14 तक (18 माह तक) प्रतिमाह रूपए 3000/- जमा किए गए थे/ जिसके बाद शिवपुरी स्थित ब्रांच के बन्द हो जाने के कारण आगे राशि जमा नही की जा सकी/ उसने केवल 54,000/- रूपए ही जमा किए थे / जिसका भुगतान आज तक नहीं मिला है /
निवेशकों की जमा राशि से कंपनी व उसके कर्मचारीयों के नाम से शिवपुरी में कृषि भूमि क्रय की गई थी / उसके विक्रय पर भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड( सेबी ) ने रोक लगा रखी है /उस कृषि भूमि पर खेती हो रही है, कोन खेती कर रहा है, पता ही नहीं है,/ पल्स का शिवपुरी में कोई धनी ढोरी नहीं है /उक्त कृषि भूमि पर रिसीवर की नियुक्ति करने और उसे विक्रय करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाना उचित व आवश्यक है /
* कंपनी ने शिवपुरी में अपनी ब्रांच (ऑफ़िस) को बन्द कर दिया है/उसे प्रयासों के बाद भी जमा राशि का व्याज सहित भुगतान नहीं कर बचन भंग किया है/
* * मुकेश धाकड़ ने कलेक्टर व एस पी शिवपुरी को आवेदन देकर मांग की है कि, भारत सरकार का कानून अविं. नि. स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 (BUDS ACT 2019) एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर उसको अपनी जमा राशि 54,000/- रूपए का व्याज सहित भुगतान कराया जावे /
उल्लेखनीय है कि चिट फंड कंपनी सहारा इन्डिया, आदर्श सोसायटी आदि की ही तरह ही पी ए सी एल (पल्स) ने भी शिवपुरी के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 12 हजार ग़रीब जमाकर्ताओं से कई करोड़ रुपए की ठगी व बेईमानी करी है/ जमाकर्ता दुःखी व परेशान होकर दर दर भटक रहा है / उसकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है / उसको आज अपनी जमा राशि की आवश्यकता है, पर भुगतान नहीं मिल रहा है /
ग्वालियर के तत्कालीन कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा चिट फंड कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के बाद शिवपुरी में भी कई निवेशक अपनी जमा राशि का व्याज सहित भुगतान पी ए सी एल (पल्स) से ले चुके हैं, वे आज ग्वालियर के तत्कालीन कलेक्टर श्री त्रिपाठी को धन्यवाद देते दिखाई दे रहे हैं कि, उनके कारण आज वो बच गए/
-
* जमाकर्ताओं की मांग है कि पल्स ( पी ए सी एल कंपनी ) की जो जमीन शिवपुरी में है उसे विक्रय करने हेतु जिला प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजे ओर विक्रय होने तक पल्स की जमीन पर रिसीवर नियुक्त कर खेती से होने वाली आय को जिले के ग़रीब निवेशकों के "कल्याण" पर ख़र्च किया जावे , विक्रय हो जाने पर प्राप्त राशि पल्स के जमाकर्ताओं को दी जावे /
एक टिप्पणी भेजें