डकैती के मामले में बने आरोपी शिवम् राजपूत आखिरकार हुए दोषमुक्त...
।। चर्चित समाचार एजेंसी।।
।।शिवपुरी 20/08/2026।। विशेष न्यायाधीश (म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र), शिवपुरी अरुण कुमार सिंह की अदालत ने डकैती के एक मामले में आरोपी शुभम उर्फ शिवम राजपूत को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 सहपठित धारा 397 तथा धारा 11/13 एम.पी.डी.पी. के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
आरोपी की ओर से वरिष्ठ वकील श्री समाधिया ने न्यायालय में पैरवी की। मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों पर बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गई तथा अंतिम तर्क के दौरान संबंधित न्याय दृष्टांत भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर डकैती का था आरोप
प्रकरण के अनुसार थाना कोलारस पुलिस द्वारा दर्ज मामले में आरोप लगाया गया था कि आरोपी शिवम राजपूत सहित अन्य आरोपियों ने कोलारस गेट के पास शफी अहमद की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उन्हें चोट पहुंचाई तथा कथित रूप से करीब 3 लाख रुपये, चेक बुक, बिल बुक और मंडी कट्टा रसीद की डकैती की।
प्रकरण में अन्य सह-आरोपी आकाश बैरागी एवं संदीप साहू के फरार होने की बात भी अभियोजन के स्तर पर सामने आई थी।
अभियोजन आरोप प्रमाणित करने में असफल
मामले की सुनवाई के दौरान विवेचक एवं थाना प्रभारी कोलारस आलोक सिंह भदौरिया सहित अन्य साक्षियों के बयान न्यायालय में दर्ज हुए। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री समाधिया ने साक्षियों से जिरह करते हुए अभियोजन के साक्ष्यों और आरोपों पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।
अंतिम तर्कों के दौरान बचाव पक्ष की ओर से न्याय दृष्टांत भी प्रस्तुत किए गए। उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के उपरांत न्यायालय ने अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल पाए जाने पर आरोपी शुभम उर्फ शिवम राजपूत को संबंधित धाराओं के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
इस प्रकार न्यायालय के निर्णय के बाद आरोपी शिवम राजपूत को इस प्रकरण में दोषमुक्ति प्राप्त हुई।
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