जब ग्राहक हित की आवाज बुलंद करने वाली संस्थाएं हुई गायब.. तो वकील ने उठाया जनहित का मुद्दा, कलेक्टर को दिया ज्ञापन..
ग्राहक हित की आवाज बुलंद करने वाली संस्थाएं हुई गायब..
आखिरकार वकील ने उठाया जनहित का मुद्दा, कलेक्टर को दिया ज्ञापन..
।। चर्चित समाचार एजेंसी।।
।। शिवपुरी 11/10/25।। ग्राहक हित के लिए काम करने वाली कई संस्थाएं जैसे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, जन जागरण मंच, शासकीय मंच जागो ग्राहक जागो के अलावा और भी कई संस्थान है जो ग्राहकों के हित के लिए कार्य करने का दंभ भरते हैं। यह संगठन कभी गुणवत्ता के मुद्दे पर तो कभी नापतौल के मुद्दे पर,कभी बिजली ,पानी, सड़क के मुद्दे फोटो सेशन कराने से बाज नहीं आते हैं और फोटो सेशन के बाद फिर नजर नहीं आते हैं। खासकर इनमें से वह संस्थान जो बड़े स्तर पर काम ना कर सिर्फ अपनी वाह वाही के लिए चार लोग पकड़कर कलेक्टर सभागार में फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने तक को ही जनसेवा और ग्राहकों का हित मानते हैं।
दिवाली का त्यौहार सिरपर है, आमजन को दिवाली पर्व पर माल बेचने के लिए दुकानें सज चुकी हैं। दूध,पनीर, खोया,मावा, किराने का सामान से लेकर कपड़े,जूते और अन्य वस्तुएं बेचने वाले लोग ग्राहकों को रिझाने के लिए नाना प्रकार के ऑफर पेश कर रहे हैं। ऐसे ऑफर जो या तो माल के साथ ग्राहक को दिए जा रहे हैं या ऐसे ऑफर जो सिर्फ माल बेचने के लिए ही ग्राहकों को बताए जा रहे हैं। पर समस्या यहां है कि वह जो दिखा रहे हैं वह उक्त वस्तु के साथ नहीं है और यह भी ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की ही नज़ीर है जो पूर्व की भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत आता है पर देखा जाए तो ग्राहक को न्याय दिलाने वाले संस्थान त्यौहारी सीजन में खामोश बैठ गए हैं। ऐसे में ही एक सजग वकील रमेश मिश्रा ने शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र चौधरी के समक्ष एक शिकायती आवेदन दिया है जिसमें उल्लेख किया है कि मिठाई वाले ग्राहकों के साथ डब्बे का वजन भी मिठाई की रेट में तौल देते हैं जो ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है जिसपर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की आवश्यकता है। साथ ही इसके लिए नियम भी बनाने की जरूरत है अपने आवेदन में उन्होंने मांग की कि..
मिठाई तोलते समय मिठाई से डब्बे का वजन पृथक रख कर ही भुगतान लेवें, डिब्बे का पृथक चार्ज न लगाते हुए मिठाई का विक्रय करें, दुकानों पर इस संबंध में सूचना पट्टिका लगावें जो ग्राहकों को यह निर्देशित करे कि..
1. यहां मिठाई के तौल में डिब्बे का वजन शामिल नहीं हैं।
2. मिठाई विक्रय करते वक्त किसी प्रकार का कोई सर्विस या पेकिंग चार्ज नहीं लिया जाता है।
3. मिठाई की तौल,गुणवत्ता एवं शुद्धता परखने के बाद ही भुगतान करें।
वकील रमेश मिश्रा ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया कि श्रीमान कलेक्टर महोदय इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराते हुए जनहित में यह सूचना जारी करें।
एक टिप्पणी भेजें