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जिला कप्तानों की जुगलबंदी कौन सा रंग लाएगी..?? या तो बदलेगी तस्वीर जिले की,या खुद इसके रंग में रंग जाएगी..!!

जिला कप्तानों की जुगलबंदी कौन सा रंग लाएगी..?? या तो बदलेगी तस्वीर जिले की,या खुद इसके रंग में रंग जाएगी..!!

बसों में सुरक्षा पर कलेक्टर सख्त,आपातकालीन खिड़की और अग्निशमन यंत्र अनिवार्य, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई..
चर्चित समाचार एजेंसी 
।। शिवपुरी 20/05/26।।
शिवपुरी में हाल ही में हुई बस दुर्घटना के बाद जिला प्रशासन ने यात्री सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बस संचालकों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी यात्री बसों में आपातकालीन खिड़की और अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न की जाए।
कलेक्टर ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, कार्यशील अग्निशामक यंत्र तथा सभी इमरजेंसी उपकरण मौजूद रहना जरूरी है। साथ ही इन उपकरणों की समय-समय पर जांच भी सुनिश्चित की जाए। इमरजेंसी एग्जिट पूरी तरह से सुचारु और बिना किसी अवरोध के होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।
उन्होंने बसों की तकनीकी स्थिति पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। विद्युत वायरिंग, बैटरी और ईंधन प्रणाली की नियमित जांच अनिवार्य की गई है, जिससे शॉर्ट सर्किट या आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके। चालक और परिचालक को आपात स्थिति में अग्निशमन यंत्र के उपयोग और यात्रियों की सुरक्षित निकासी की पूरी जानकारी होना भी जरूरी बताया गया है। बसों में धूम्रपान और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया ने भी बस संचालकों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही सीधे यात्रियों की जान से जुड़ी होती है, इसलिए नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
स्लीपर बसों के लिए भी अतिरिक्त सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें ड्राइवर केबिन का पार्टीशन डोर हटाना, सभी स्लीपर कोच में फायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाना और अनधिकृत रूप से चेसिस में बदलाव न करना शामिल है। इसके अलावा हर बस में न्यूनतम 10 किलो क्षमता वाले अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य किया गया है।
कलेक्टर अर्पित वर्मा ने साफ चेतावनी दी है कि जिन बस संचालकों द्वारा फिटनेस, परमिट, बीमा, टैक्स और अन्य जरूरी दस्तावेज अद्यतन नहीं रखे जाएंगे या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बस जब्ती तक शामिल हो सकती है।

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